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क्या राघव चड्ढा की बहाल होगी सदस्यता? कोर्ट ने राज्यसभा सभापति से बिना शर्त माफी मांगने का दिया सुझाव

सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी नेता राघव चड्ढा को राज्यसभा से निलबंन के मामले में राज्यसभा सभापति से...
क्या राघव चड्ढा की बहाल होगी सदस्यता? कोर्ट ने राज्यसभा सभापति से बिना शर्त माफी मांगने का दिया सुझाव

सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी नेता राघव चड्ढा को राज्यसभा से निलबंन के मामले में राज्यसभा सभापति से मिलकर बिना शर्त माफी मांगने का सुझाव दिया है। गौरतलब है कि "आप" नेता चड्ढा के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि सांसद का मकसद सदन की गरिमा को प्रभावित करने का कोई भी इरादा नहीं है। 

सांसद राज्यसभा अध्यक्ष से मिलने का समय भी मांगेंगे ताकि वह बिना शर्त माफी मांग सकें। जिसके बाद कोर्ट ने कहा है कि सदन के तथ्यों तथा परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में सभापति माफी पर विचार कर सकते हैं। 

चड्ढा 11 अगस्त से निलंबित हैं, जब कुछ सांसदों ने उन पर उनकी सहमति के बिना एक प्रस्ताव में अपना नाम जोड़ने का आरोप लगाया था। प्रस्ताव में विवादास्पद दिल्ली सेवा विधेयक की जांच के लिए एक चयन समिति के गठन की मांग की गई। 

जिसके मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को उनके अनिश्चितकालीन निलंबन पर फटकार लगाई थी। शीर्ष अदालत ने कहा था कि,  विपक्ष के एक सदस्य को सिर्फ एक ऐसे दृष्टिकोण के कारण सदन से बाहर करना, जो सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप नहीं हो सकता है, एक गंभीर मुद्दा है।

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