Advertisement

क्या येदियुरप्पा पॉक्सो मामले में होंगे गिरफ्तार? कर्नाटक के गृह मंत्री ने दिया ये बड़ा बयान

कर्नाटक के गृह मंत्री जी. परमेश्वर ने बृहस्पतिवार को कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री बी. एस. येदियुरप्पा के...
क्या येदियुरप्पा पॉक्सो मामले में होंगे गिरफ्तार? कर्नाटक के गृह मंत्री ने दिया ये बड़ा बयान

कर्नाटक के गृह मंत्री जी. परमेश्वर ने बृहस्पतिवार को कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री बी. एस. येदियुरप्पा के खिलाफ ‘यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण’ (पॉक्सो) अधिनियम के तहत मामले की जांच कर रहे अपराध जांच विभाग (सीआईडी) ने उन्हें पूछताछ के लिए पेश होने का नोटिस जारी किया है और अगर जरूरत पड़ी तो भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता को गिरफ्तार भी किया जा सकता है।

उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा, ''नोटिस भेज दिया गया है और आरोप पत्र 15 जून तक दाखिल किया जाना है। इससे पहले वे (सीआईडी) आरोप पत्र दाखिल करें उन्हें इसके लिए प्रक्रिया का पालन करना होगा। उन्हें येदियुरप्पा का बयान दर्ज करना होगा और उन्हें (अदालत में) पेश करना होगा। ये सब प्रक्रियाएं हैं और विभाग इसका पालन करेगा।''

परमेश्वर ने एक सवाल के जवाब में कहा, ''अगर जरूरत पड़ी तो उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। मैं यह नहीं कह सकता कि ये जरूरी है। इसका फैसला सीआईडी करेगी। अगर उन्हें जरूरत महसूस होती है तो वह ऐसा करेंगे।'' सूत्रों के मुताबिक, भाजपा के कद्दावर नेता फिलहाल दिल्ली में हैं और लौटने के बाद जांच में शामिल हो सकते हैं।

पुलिस के मुताबिक, 17 वर्षीय एक लड़की की मां की शिकायत के आधार पर येदियुरप्पा के खिलाफ पॉक्सो और भारतीय दंड संहिता की धारा 354 ए (यौन उत्पीड़न) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

शिकायत में महिला ने आरोप लगाया कि इस साल दो फरवरी को येदियुरप्पा ने यहां डॉलर कॉलोनी में अपने आवास पर मुलाकात के दौरान उनकी बेटी का यौन उत्पीड़न किया था। सदाशिवनगर थाने में मुकदमा दर्ज किए जाने के कुछ ही घंटे बाद 14 मार्च को कर्नाटक के पुलिस महानिदेशक आलोक मोहन ने एक आदेश जारी कर मामले को तत्काल प्रभाव से जांच के लिए सीआईडी को सौंप दिया था।

येदियुरप्पा के खिलाफ आरोप लगाने वाली 54 वर्षीय महिला की पिछले महीने यहां एक निजी अस्पताल में फेफड़ों के कैंसर के कारण मौत हो गई थी। येदियुरप्पा (81) ने आरोपों को खारिज कर दिया है और कहा कि वह कानूनी तरीके से मामले में लड़ेंगे।उन्होंने अदालत से प्राथमिकी रद्द करने का अनुरोध किया है।

 

अब आप हिंदी आउटलुक अपने मोबाइल पर भी पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करें आउटलुक हिंदी एप गूगल प्ले स्टोर या एपल स्टोर से
Advertisement
Advertisement
Advertisement
  Close Ad