सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भारत और पाकिस्तान के बीच की सिंधु जल संधि को अवैध और असंवैधानिक घोषित करने की मांग करने वाली जनहित याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि दोनों देशों के बीच यह समझौता 1960 से चल रहा है इसलिए इसमें दखल देना ठीक नहीं है।
भारत-बांग्लादेश के बीच आपसी सहयोग और विकास को ध्यान में रखते हुए शनिवार को 22 समझौते किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने साझा बयान जारी करके इन समझौते की जानकारी दी है।