रोड रेज मामले में सोमवार को मणिपुर की एक ट्रॉयल कोर्ट ने सीएम बीरेन सिंह के बेटे अजय मिताई को पांच साल की जेल की सजा सुनाई है। रोड रेज का यह मामला 2011 का है।
कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सी.एस. कर्णन ने आज उच्चतम न्यायालय से अनुरोध किया कि उन्हें न्यायालय की अवमानना का दोषी ठहराने वाला आदेश वापस लिया जाए। शीर्ष अदालत ने नौ मई को अवमानना के मामले में न्यायमूर्ति कर्णन को छह महीने की जेल की सजा सुनाने के साथ ही उनकी तत्काल गिरफ्तारी का आदेश दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने आज कोलकाता में सरकारी अस्पताल द्वारा गठित डॉक्टरों के बोर्ड को 4 मई को कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सी एस कर्णन की मेडिकल जांच करने का आदेश दिया।