![सुप्रीम कोर्ट ने बिहार की 2015 की अधिसूचना को किया रद्द, 'राज्य को अनुसूचित जातियों की सूची में छेड़छाड़ करने का कोई अधिकार नहीं'](https://outlookhindi-assets.s3.ap-south-1.amazonaws.com/public/uploads/article/gallery/1721139984_Supreme Court12.jpg)
सुप्रीम कोर्ट ने बिहार की 2015 की अधिसूचना को किया रद्द, 'राज्य को अनुसूचित जातियों की सूची में छेड़छाड़ करने का कोई अधिकार नहीं'
सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार की 2015 की उस अधिसूचना को रद्द कर दिया है, जिसके तहत उसने अत्यंत पिछड़े...