केन्द्र का कहना है, “सवाल यह है कि ऐसी परिस्थिति में अदालत किन साक्ष्यों को आधार बनाएगी, क्योंकि पति और पत्नी के बीच यौन संबंध का कोई अंतिम साक्ष्य नहीं हो सकता।”
लॉ कमीशन ने शादियों के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य बनाने की सिफारिश की है। साथ ही सरकार से मैरिज रजिस्ट्रेशन को आधार से लिंक करने पर भी विचार करने की बात कही है।