मैरिटल रेप पर केंद्र की दलील, ‘पत्नी से जबरन सेक्स को नहीं मान सकते अपराध, खतरे में पड़ जाएगी शादी'
केन्द्र का कहना है, “सवाल यह है कि ऐसी परिस्थिति में अदालत किन साक्ष्यों को आधार बनाएगी, क्योंकि पति और पत्नी के बीच यौन संबंध का कोई अंतिम साक्ष्य नहीं हो सकता।”