![गुजरात उच्च न्यायालय ने ईबीसी आरक्षण अध्यादेश रद्द किया](https://outlookhindi-assets.s3.ap-south-1.amazonaws.com/public/uploads/article/gallery/da1239631fd0e557e9c96ddf549f7582.jpg)
गुजरात उच्च न्यायालय ने ईबीसी आरक्षण अध्यादेश रद्द किया
गुजरात उच्च न्यायालय ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए अनारक्षित श्रेणी के तहत दस फीसदी आरक्षण अध्यादेश को आज रद्द कर दिया। आंदोलनरत पटेल समुदाय को शांत करने के लिए राज्य की भाजपा सरकार ने यह कदम उठाया था।