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20 हजार की आबादी में 220 मीटर के दायरे में नहीं होंगी लिकर शॉप, कोर्ट का संशोधन

20 हजार की आबादी में 220 मीटर के दायरे में नहीं होंगी लिकर शॉप, कोर्ट का संशोधन

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय एवं राज्यीय राजमार्गों के 500 मीटर के दायरे में आने वाली शराब की दुकानों पर पाबंदी के अपने आदेश को संशोधित करते हुए कहा कि जिन इलाकों में 20 हजार तक की आबादी होगी, वहां 220 मीटर के दायरे में शराब की दुकानों पर पाबंदी होगी।
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