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सीएसके की चुनौती, बीसीसीआई को हाईकोर्ट से नोटिस

मद्रास हाईकोर्ट ने चेन्नई सुपरकिंग्स (सीएसके) की याचिका पर गुरुवार को भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (बीसीसीआई) को नोटिस भेजा है। सीएसके ने न्यायमूर्ति लोढ़ा समिति द्वारा टीम को इंडियन प्रीमियर लीग से निलंबित करने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। यह आदेश टीम के शीर्ष अधिकारी गुरुनाथ मयप्पन के 2013 में सट्टेबाजी में संलिप्त होने के आधार पर दिया गया है।
सीएसके की चुनौती, बीसीसीआई को हाईकोर्ट से नोटिस

मुख्य न्यायाधीश संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति टीएस शिवगंगनम की खंडपीठ ने बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को भी इस मामले में अभियोजन बनाने की इजाजत दे दी है जिसकी दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने आईपीएल-6 में सट्टेबाजी और स्पॉट फिक्सिंग मामले की जांच कराने का आदेश दिया था। अदालत ने अगले गुरुवार तक सुनवाई टाल दी है।

चेन्नई सुपरकिंग्स के मालिक इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड की याचिका में समिति द्वारा पिछले महीने जारी आदेश पर भी रोक लगाने की अपील की गई है। इसने दलील दी कि समिति का आदेश नैसर्गिक न्याय और निष्पक्ष सुनवाई के सिद्धांतों के खिलाफ है। धोनी की कप्तानी वाली सीएसके और राजस्‍थान रॉयल्स को 14 जुलाई से लीग से दो साल के लिए निलंबित कर दिया गया है जिनके शीर्ष अधिकारियों क्रमशः मयप्पन और राज कुंद्रा पर सट्टेबाजी के आरोप हैं। बीसीसीआई के तत्कालीन प्रमुख एन. श्रीनिवासन के दामाद मयप्पन और कुंद्रा को बीसीसीआई के किसी भी मैच से आजीवन प्रति‌बंधित कर दिया गया है।

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