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डोनाल्ड ट्रंप दोषी करार दिये जाने के बावजूद भी लड़ सकते हैं राष्ट्रपति चुनाव

राष्ट्रपति पद से 2021 में हटने के बाद गोपनीय सरकारी दस्तावेज अवैध रूप से अपने पास रखने को लेकर अभ्यारोपित...
डोनाल्ड ट्रंप दोषी करार दिये जाने के बावजूद भी लड़ सकते हैं राष्ट्रपति चुनाव

राष्ट्रपति पद से 2021 में हटने के बाद गोपनीय सरकारी दस्तावेज अवैध रूप से अपने पास रखने को लेकर अभ्यारोपित किये जाने के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में एक और कार्यकाल के लिए प्रचार अभियान जारी रख सकते हैं।

ट्रंप(77) ने फ्लोरिडा के मियामी स्थित संघीय भवन में गोपनीय दस्तावेजों से छेड़छाड़ करने से जुड़े आरोपों में मंगलवार को खुद को निर्दोष बताया। अमेरिका में पहली बार एक पूर्व राष्ट्रपति के खिलाफ संघीय आरोप लगाये गये हैं। यह अभ्यारोपण ट्रंप के खिलाफ दायर दूसरा आपराधिक मामला है। ट्रंप 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी की ओर से उम्मीदवारी की दौड़ में सबसे आगे हैं।

अप्रैल की शुरूआत में, ट्रंप ने न्यूयार्क में अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया और रिकार्ड में हेरफेर करने के 34 आरोपों का सामना करने के लिए अदालत में पेश हुए। उन्होंने इन आरोपों में भी खुद के दोषी नहीं होने की बात कही।

उल्लेखनीय है कि नौ मई को ट्रंप, स्तंभकार ई जीन कैरोल द्वारा दायर किये गये एक दीवानी मामले में उत्तरदायी ठहराये गये थे जिसने दावा किया था कि उन्होंने (ट्रंप ने) उससे बलातकार किया और उनकी मानहानि की। हालांकि, जूरी ने यह नहीं पाया कि ट्रंप ने कैरोल से बलात्कार किया था लेकिन इस निष्कर्ष पर पहुंची कि उन्होंने उसका यौन उत्पीड़न किया। जूरी ने करीब 50 लाख अमेरिकी डॉलर अदा करने का ट्रंप को निर्देश दिया था।

इन तीनों मामलों से यह प्रश्न उत्पन्न हो रहा था कि न्यूयॉर्क या फ्लोरिडा में दोषी ठहराये जाने की स्थिति में, या अब कैरोल मामले में उत्तरदायी ठहराये जाने के बाद भी क्या वह अमेरिकी राष्ट्रपति बन सकते हैं? क्या ट्रंप 2024 में राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकेंगे? विशेषज्ञों के मुताबिक, कानूनी दृष्टिकोण से इसका संक्षिप्त जवाब ‘हां’ है।

यदि ट्रंप को दोषी करार दिया जाता है तो कोई भी आरोप उन्हें पद ग्रहण करने से नहीं रोक सकेगा। सुनवाई अब से लेकर कई महीनों तक चलेगी, और ट्रंप इस अवधि के दौरान मुक्त होकर प्रचार कर सकते हैं।

यूनिवर्सिटी ऑफ कैरोलाइना, लॉस एंजिलिस, के प्रोफेसर रिचर्ड हासेन ने सीएनएन से कहा, ‘‘ट्रंप को, अभ्यारोपित होने पर या दोषी करार दिये जाने के बावजूद भी कोई भी चीज चुनाव लड़ने से नहीं रोकती ।

अमेरिकी संविधान के अनुसार, राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए एक उम्मीदवार को जन्म से अमेरिकी नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो और कम से कम 14 वर्षों तक अमेरिका का निवासी हो।

हालांकि, कुछ और भी संवैधानिक प्रतिबंध हैं जो एक व्यक्ति को राष्ट्रपति चुनाव लड़ने से रोक सकते हैं, लेकिन वे ट्रंप पर लागू नहीं होते।

भाषा इनपुट के साथ

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