अमेरिका में एच-1बी वीजा आवेदनों पर ट्रंप प्रशासन की ओर से लगाया गया एक लाख अमेरिकी डॉलर का शुल्क ऐसे आवेदकों पर लागू नहीं होगा, जो अपने ‘स्टेटस’ में बदलाव कराना चाहते हैं या फिर प्रवास की अवधि बढ़वाना चाहते हैं। नए दिशानिर्देशों में यह जानकारी दी गई है।
अमेरिकी नागरिकता एवं आव्रजन सेवा (यूएससीआईएस) द्वारा सोमवार को जारी दिशानिर्देशों में 'कुछ गैर-आप्रवासी कामगारों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 19 सितंबर के आदेश में दी गई छूट को स्पष्ट किया गया है।