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ट्रंप के 'ट्रैवल बैन' को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी

अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम बहुलता वाले 6 देश के लोगों पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा...
ट्रंप के 'ट्रैवल बैन' को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी

अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम बहुलता वाले 6 देश के लोगों पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए यात्रा प्रतिबंध को पूरी तरह लागू करने की अनुमति दे दी है।

सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद ईरान, लीबिया, सीरिया, यमन, सोमालिया और चाड के निवासियों पर अमेरिका के साथ वैध संबंध न होने पर लगाया गया यात्रा प्रतिबंध अब पूरी तरह लागू हो पाएगा। हालांकि इस विवादास्पद यात्रा प्रतिबंध के खिलाफ दायर याचिकाएं अभी भी लंबित हैं, लेकिन कोर्ट ने इसे पूरी तरह लागू करने की अनुमति दे दी है।

यात्रा प्रतिबंध विवादास्पद नीति का तीसरा संस्करण है। इसी साल जनवरी में कार्यभार संभालने के करीब एक हफ्ते बाद ट्रंप ने पहली बार इस प्रतिबंध संबंधी आदेश की घोषणा की थी। सुरक्षा कारणों से छह मुस्लिम आबादी वाले देशों के नागरिकों के देश पर यात्रा प्रतिबंध के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के नौ जजों में से सात ने इसके पक्ष में और दो ने इसका विरोध किया। 

कोर्ट ने अपने फैसले के कोई उचित कारण नहीं दिए, लेकिन कहा कि वह कार्यकारी आदेश के निचली अदालत की समीक्षा की जल्दी से आगे बढ़ने की उम्मीद करता है। 

अमेरिकी सॉलिसिटर जनरल नोएल फ्रांसिस्को ने अदालत के कागजात में तर्क दिया, ‘कई सरकारी एजेंसियों ने विदेशी सरकारों द्वारा साझा की गई जानकारी की एक व्यापक और विश्वव्यापी समीक्षा की, जिसका इस्तेमाल अमेरिका में प्रवेश करने वाले अवांछित लोगों की जांच के लिए किया जाता है।’

व्हाइट हाउस के प्रवक्ता होगन गिडले ने आदेश के बाद कहा, ‘आतंकवाद का खतरा पेश करने वाले देशों पर राष्ट्रपति के यात्रा प्रतिबंध लगाने के आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हम आश्चर्यचकित नहीं हैं।’

ट्रंप के इस यात्रा प्रतिबंध को हवाई और अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन ने अलग-अलग चुनौती दी थी। उन्होंने दलील दी थी कि प्रतिबंध मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव है। डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के बाद अपने पहले फैसले में 6 मुस्लिम बहुल देशों पर ट्रैवल बैन लगा दिया था। हवाई की ओर से पेश हुए भारतीय अमेरिकी अटॉर्नी नील कत्याल ने कहा, ‘राष्ट्रीयता के आधार पर भेदभाव का इससे बेहतर उदाहरण आपको नहीं मिल सकता’।

‘न्यूयॉर्क इमिग्रेशन कोलिजन’ के कार्यकारी निदेशक स्टीवन कोई ने कहा कि नस्ल या धर्म के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव करना पूरी तरह से अस्वीकार्य और गैर-अमेरिकी है।

राष्ट्रपति अभियान समिति के लिए डोनाल्ड जे ट्रंप के कार्यकारी निदेशक माइकल एस ग्लासनर ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा, 16 जून, 2015 से अभी तक, राष्ट्रपति ट्रंप की आव्रजन नीतियों का लक्ष्य अमेरिकयों को उन्हें नुकसान पहुंचाने वाले लोगों और हमारी स्वतंत्रता पर हमला करने वालों से सुरक्षित रखना रहा है।’

 

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