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लाहौर हाई कोर्ट ने सईद के खिलाफ कार्रवाई से पाकिस्तान सरकार को रोका

लाहौर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान सरकार को अगले आदेश तक 2008 मुंबई आतंकी हमले के साजिशकर्ता और जमात-उद-दावा...
लाहौर हाई कोर्ट ने सईद के खिलाफ कार्रवाई से पाकिस्तान सरकार को रोका

लाहौर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान सरकार को अगले आदेश तक 2008 मुंबई आतंकी हमले के साजिशकर्ता और जमात-उद-दावा (जेयूडी) प्रमुख हाफिज सईद की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।

बता दें कि सईद ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 प्रतिबंध कमेटी की निगरानी टीम के दौरे के पहले जेयूडी और फलाह-ए-इंसानियनत फाउंडेशन (एफआईएफ) के खिलाफ कार्रवाई या गिरफ्तारी से बचाव के लिए अदालत का रूख किया था।

टीम विश्व निकाय की पाबंदियों की तामील को लेकर गुरुवार से इस्लामाबाद का दौरा करेगी। अपनी याचिका में उसने कहा है कि सरकार अमेरिका और भारत के इशारे पर उसे गिरफ्तार करना चाहती है और यह लॉबी पिछले कई साल से साबित करने की ताक में है कि मुंबई हमले में वह संलिप्त था।

न्यायमूर्ति अमीन अमिनुद्दीन खान ने सईद की याचिका पर सुनवाई की और सरकार को उसके खिलाफ कोई प्रतिकूल कदम उठाने से रोक दिया है।

कोर्ट के एक अधिकारी ने न्यूज़ एजेंसी पीटीआई को पुष्टि करते हुए कहा, लाहौर हाई कोर्ट ने जेयूडी प्रमुख हाफिज सईद की याचिका मंजूर कर ली और अगले आदेश तक उसकी गिरफ्तारी से संघीय सरकार को रोक दिया।  उन्होंने कहा कि अदालत ने सरकार को 17 मार्च तक अपना जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस जारी किया है।

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