पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ देश में 25 जुलाई को होने वाले चुनाव में मैदान में उतर सकते हैं। ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग (एपीएमल) ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने मुशर्रफ को चुनाव लड़ने के लिए सशर्त अनुमति दे दी है। मुशर्रफ एपीएमएल के अध्यक्ष भी हैं।
इस्लामाबाद में पूर्व राष्ट्रपति पर आजीवन चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि मुशर्रफ नामांकन दाखिल कर सकते हैं। 74 वर्षीय इस नेता पर हाइकोर्ट ने आजीवन चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा रखा है। एपीएमएल ने कहा कि मुशर्रफ खैबर पख्तुनवा राज्य के उत्तरी जिले चित्राल से चुनाव लड़ सकते हैं। यह वही सीट है जहां से एपीएमएल के समर्थन से 2013 में एक प्रत्याशी को जीत हासिल हुई थी। यह सीट पेशावर हाइकोर्ट द्वारा मुशर्फ को अयोग्य ठहराए जाने के बाद खाली हुई थी। इसके अलावा इस बात की भी रिपोर्ट है कि वे अपने गृह नगर कराची से भी चुनाव लड़ सकते हैं।
एपीएमएल के महासचिव मोहम्मद अमजद ने कहा कि मुशर्रफ चुनाव से पहले पाकिस्तान वापस आएंगे हालांकि इसके लिए उन्होंने को तारीख नहीं बताई। उन्होंने कहा का पार्टी कई सीटों पर चुनाव लड़ेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में मुशर्रफ को खुद 13 जून को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा है। इस आदेश में यह भी कहा गया है कि कई आपराधिक मामलों में उनकी भूमिका होने के बाद भी उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। पूर्ल प्रधानमंत्री नवाज शरीफ सहित कई नेताओं ने अयोग्य ठहराए जाने के बाद भी मुशर्रफ को चुनाव लड़ने की अनुमति दिए जाने की आलोचना की है।
मुशर्रफ ने 1999 में पाकिस्तान की सत्ता पर कब्जा किया था। इसके बाद वह 2008 तक सत्ता में रहे। इस साल उन्हें इस्तीफा देने के लिए बाध्य किया गया था। इलाज के लिए देश छोड़ने की अनुमति मिलने के बाद से वह मार्च 2016 से दुबई में रह रहे हैं।