पाकिस्तान की एक भ्रष्टाचार निरोधी अदालत ने सोमवार को पनामा पेपर्स लीक कांड से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में देश के वित्त मंत्री इशाक डार के खिलाफ जमानती गिरफ्तारी वांरट जारी किया है।
अदालत ने मामले में व्यक्तिगत पेशी से छूट मांगने के डार के आवेदन को खारिज कर दिया। इशाक डार के वकील ख्वाजा हारिस जस्टिस मुहम्मद बशीर की अदालत में पेश हुए। न्यूज़ एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, उन्होंने डार को इस आधार पर व्यक्तिगत पेशी से छूट देने का आग्रह किया कि वह इलाज कराने के लिए लंदन में हैं। अदालत ने डार की याचिका को खारिज कर दिया और उनके खिलाफ जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। साथ ही, आदेश दिया कि डार 2 नवंबर को सुनवाई की अगली तारीख पर कोर्ट के सामने पेश हों।
पाकिस्तान के नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो (एनएबी) ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद डार के खिलाफ मामला दर्ज किया था। सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार के आरोपों में जांच के बाद जुलाई में नवाज शरीफ को प्रधानमंत्री पद के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था, जिसके चलते नवाज शरीफ को प्रधानमंत्री पद से हटना पड़ा था।
बता दें कि इशाक डार मुकदमा शुरू होने के बाद से अब तक सात बार अदालत में पेश हो चुके हैं। इससे पहले वह 20 सितंबर को पेश नहीं हुए थे। यह दूसरी बार है जब वह पेश नहीं हुए। निचली अदालत में डार की गैर-मौजूदगी की वजह से सोमवार को कार्यवाही आगे नहीं बढ़ पाई। अभियोजन पक्ष के गवाह और एक निजी बैंक की संसद शाखा के मैनेजर अब्दुल रहमान गोंदाल मंत्री के खातों से संबंधित दो बैग दस्तावेज लेकर पेश हुए थे।
हारिस ने आवेदन में जिक्र किया कि डार मध्य एशिया क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग मंत्री सम्मेलन में शामिल होने के बाद जेद्दा गए थे, जहां वह बीमार हो गए और फिर इलाज के लिए लंदन चले गए।