जस्टिस मोहसीन अख्तर कियानी ने उज्मा और उसके पति ताहिर अली की ओर से दायर याचिका की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। उज्मा ने भारत लौटने की अनुमति मांगी थी जबकि ताहिर ने अपनी पत्नी से मुलाकात की मांग की थी। डॉन अखबार के अनुसार हाईकोर्ट ने कहा कि दिल्ली की रहने वाली 20 वर्षीय उज्मा भारत लौटने के लिए स्वतंत्र हैं। उन्हें वाघा बॉर्डर तक सुक्षा दी जाएगी। सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने कहा कि अगर वह चाहे तो अपने पति से बात कर सकती हैं पर उज्मा ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। उज्मा ने आरोप लगाया है कि अली ने उसके यात्रा दस्तावेज चुरा लिए हैं।
उज्मा ने 12 मई को कोर्ट में याचिका दायर की थी। उज्मा और ताहिर की मुलाकात मलेशिया में हुई थी। इसके बाद दोनों में प्यार हो गया था। उज्मा एक मई को ताहिर के साथ वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान पहुंची। इसके बाद तीन मई को दोनों ने कथित रूप से निकाह किया। (एजेंसी)