मीडिया के मुताबिक गृह मंत्रालय ने यह हलफनामा जमात-उद-दावा की उस याचिका के जवाब में दिया है जिसमें आतंकी संगठन ने कहा है कि हाफिज सईद को कई महीनों से अवैध हिरासत में रखा जा रहा है। गृह मंत्रालय ने इसके जवाब में कहा है कि हाफिज के खिलाफ उसके पास पर्याप्त सबूत हैं और इसलिए उसके ऊपर एंटी टेरेरिज्म एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। हाफिज पर देश में अशांति फैलाने का आरोप है।
गौरतलब है कि हाफिज सईद को 30 जनवरी को एंटी टेरेरिज्म एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था। इस हलफनामें के बाद यह माना जा रहा है कि पाकिस्तान आखिरकार यह कबूल कर रहा है कि भारत के दावे सही हैं और हाफिज सईद एक आतंकी है।