स्थानीय मीडिया की खबरों में कहा गया है कि नया डोजियर जाधव के उस कबूलनामे और बयानों के आधार पर तैयार किया गया है जो उसने जासूसी एवं विध्वंसक गतिविधियों में अपनी कथित संलिप्तता के बारे में फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के समक्ष दिए थे।
जाधव को जासूसी और विध्वंसक गतिविधियों का दोषी करार देते हुए फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने मौत की सजा सुनाई और जनरल बाजवा ने इस सजा की पुष्टि की।
समाचार पत्र द नेशन के अनुसार इस दस्तावेज में कोर्ट मार्शल जनरल की प्रमाणित रिपोर्ट शामिल है तथा अदालती कार्यवाही का ब्यौरा भी है।
इस दस्तावेज में जाधव की ओर से मुहैया कराई गई सूचना के आधार पर पाकिस्तान सुरक्षा एजेंसियों द्वारा की गई गतिविधियों और छापेमारियों का ब्यौरा देगा।
अखबार ने कहा, यह डोजियर इस्लामाबाद में मौजूद विभिन्न देशों के राजदूतों को सौंपे जाएंगे। दुनिया भर में पाकिस्तानी राजदूत संबंधित देशों को यह डोजियर देंगे।
उसने कहा कि यह दस्तावेज संयुक्त राष्ट और दूसरे अंतरराष्टीय संगठनों के साथ साझा किया जाएगा।
इस्लामाबाद में भारत के उच्चायुक्त गौतम बम्बावाले ने बीते शुक्रवार को कहा कि भारत अपने नागरिक कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान में सुनाई गई मौत की सजा के खिलाफ अपील दायर करेगा। उन्होंने आरोप पत्र और मौत की सजा के फैसले की प्रमाणित प्रति मांगी तथा जाधव तक राजनयिक पहुंच प्रदान करने को कहा।
पाकिस्तान का दावा है कि उसके सुरक्षा बलों ने पिछले साल तीन मार्च को बलूचिस्तान प्रांत से जाधव को गिरफ्तार किया था जो ईरान की सीमा से कथित तौर पर दाखिल हुआ है।