पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ अब कभी न तो चुनाव लड़ पाएंगे और न ही राजनीति कर पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने शरीफ को संविधान के अनुच्छेद 62 (1)(एफ) के तहत उन्हें आजीवन चुनाव लड़ने से अयोग्य करार दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले साल शरीफ को पनामा पेपर मामले में प्रधानमंत्री पद के अयोग्य करार दिया था जिसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था।
डॉन अखबार के अनुसार पीएमएल के पूर्व नेता नवाज शरीफ को अयोग्य ठहराने का फैसला जजों की पांच सदस्यीय बेंच ने सर्वसम्मति से लिया। इसी साल फरवरी में पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 62 और 63 के तहत अयोग्य ठहराया गया कोई भी व्यक्ति राजनीतिक पार्टी का मुखिया नहीं रह सकता। अऩुच्छेद 62 के अनुसार यदि को सांसद ‘सादिक और अमीन’ (ईमानदार और न्याय परायण) नहीं रह जाता है तो उसे पद पर बने रहने का हक नहीं है। जिसके बाद नवाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज के अध्यक्ष भी नहीं रह पाए थे। 68 साल के शरीफ 28 जुलाई 2017 को अयोग्य ठहराए गए थे।
इसी तरह पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के नेता जहांगीर तारीन भी पिछले साल 15 दिसंबर को दूसरी बेंच द्वारा अयोग्य ठहराए गए थे। इसकी वजह से शरीफ और तारीन किसी भी सरकारी पद के ग्रहण करने योग्य नहीं रह गए हैं।
रिपोर्ट में कहा गया है कि जस्टिस उमर अता बादियाल ने फैसला पढ़ा। इसके अनुसार अनुच्छेद 62 के अनुसार भविष्य में किसी भी सांसद या सरकारी अधिकारी को इस तरह की गतिविधियों में लिप्त पाए जाने पर स्थायी तौर पर वह अयोग्य हो जाएगा। ऐसा व्यक्ति न तो चुनाव लड़ पाएगा और न ही सांसद बन पाएगा।