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इतालवी मरीन के खिलाफ सभी सुनवाई रोकने के निर्देश

वर्ष 2012 में दो भारतीय मछुवारों की हत्‍या के आरोपी इतावली नौसैनिकों के खिलाफ यूएन ट्रिब्‍यूनल ने भारत और इटली को सभी सुनवाई रोकने को कहा है।
इतालवी मरीन के खिलाफ सभी सुनवाई रोकने के निर्देश

हैम्बर्ग। संयुक्त राष्ट्र के एक ट्रिब्‍यूनल ने आज भारत और इटली से कहा कि वे दो भारतीय मछुआरों की हत्या के मामले में आरोपी बनाए गए दो इतालवी मरीन से संबंधित सभी अदालती सुनवाइयों को निलंबित करें और कोई नई सुनवाई करने से भी बचें ताकि विवाद नहीं बढ़े।

मामले में इटली की अपील को सुनते हुए इंटरनेशनल टिब्यूनल आॅन लाॅ आॅफ द सी (इटलोस) के अध्यक्ष व्लादिमीर गोलित्स्यान ने दोनों देशों से कहा कि वे पूरे मामले पर 24 सितंबर तक शुरूआती रिपोर्ट सौंपे। न्यायाधीश ने मध्यस्थ न्यायाधिकरण के फैसले को लंबित करते हुए कहा, इटली और भारत दोनों सभी अदालती सुनवाइयों को निलंबित करेंगे तथा एेसी नई सुनवाई शुरू करने से परहेज करेंगे जिससे विवाद बढता हो अथवा कोई निर्णय देने के लिए खतरा या पूर्वाग्रह पैदा हो।

ट्रिब्‍यूनल के जज ने कहा, इटली और भारत 24 सितंबर, 2015 तक शुरूआती रिपोर्ट सौंपेंगे और इस तारीख के बाद अध्यक्ष को संबंधित पक्षों से उचित लगने पर एेसी सूचना का आग्रह करने के लिए अधिकृत करते हैं। संयुक्त राष्ट्र की अधिकार प्राप्त 21 सदस्यीय अदालत ने 15 पक्ष और छह विपक्ष के अनुपात में आदेश जारी किया। यह अदालत जर्मनी के हैम्बर्ग शहर में स्थित है।

 

 

 

 

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