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अनोखा केस: अपनी ही औलाद से शादी करने के लिए अदालत से मांगी अनुमति

आपने कोर्ट में कई ऐसे मामले देखें होंगे जिसे सुनकर पैरो तले जमीन खिसक गई होगी, लेकिन न्यूयार्क से एक...
अनोखा केस: अपनी ही औलाद से शादी करने के लिए अदालत से मांगी अनुमति

आपने कोर्ट में कई ऐसे मामले देखें होंगे जिसे सुनकर पैरो तले जमीन खिसक गई होगी, लेकिन न्यूयार्क से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर विश्वास करना आपके लिए शायद थोड़ा मुश्किल हो। द न्यूयार्क पोस्ट के मुताबिक एक न्यूयार्कर खुद की वयस्क संतान से शादी करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने कानून की मदद मांगी है और कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इसे 'व्यक्तिगत स्वायत्तता' का मामला कहा जा रहा है। उन्होंने इसके लिए अदालत से अनुमति मांगी है। 

कोर्ट के पेपरों के अनुसार इस मामले में परिवार गुमनाम रहना चाहते हैं क्योंकि उनका अनुरोध एक ऐसी कार्रवाई है जिसे समाज का एक बड़ा वर्ग नैतिक, सामाजिक रूप से प्रतिशोध के रूप में देखता है।

परिजनों ने एक अप्रैल को दायर किए गए मैनहेट्टन फीड्रल कोर्ट में दावे पर तर्क दिया है कि विवाह के स्थायी बंधन के माध्यम से, दो व्यक्ति, जो भी संबंध वे एक दूसरे के साथ हो सकते है वे अभिव्यक्ति, अंतरंगता और आध्यात्मिकता का एक बड़ा स्तर पा सकते हैं।

कानूनी पेपर सिर्फ नए शादीशुदा जोड़े को एक पहचान देता हैं जो उनके लिंग, उम्र, होमटाउन या फिर उनके रिश्ते को पहचानने में विफल होता है। आवेदन के मुताबिक प्रस्तावित पति-पत्नी वयस्क हैं। जिनके रिश्ते को लेकर प्रस्ताव रखा गया है वो दरअसल में बच्चे और पैरेंट हैं।

न्यूयॉर्क कानून के तहत ये थर्ड डिग्री अपराध है। जिसके लिए सलाखों के पीछे चार साल तक की सजा और विवाह को नहीं माना जाता है। इसके साथ ही पति-पत्नी को जुर्माना और छह महीने तक की जेल की सजा होती है।

शहर के क्लर्क कार्यालय के अनुसार पांच नगरों में शादी के लाइसेंस के लिए संभावित जीवन साथी को उन्हें जन्म देने वाले परिजनों की आवश्यकता होती है और यह सुनिश्चित करने के लिए शादी के लिए कोई कानूनी बाधा नहीं है।

 

 

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