इमरान खान को पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने नेशनल असेंबली के सदस्य की शपथ लेने की सशर्त अनुमति दे दी है। चुनाव आयोग ने दो सीटों पर जीत की अधिसूचना पर रोक लगा दी है जबकि तीन अन्य सीटों से उन्हें विजयी घोषित किया है।
25 जुलाई को हुए पाकिस्तान के आम चुनाव में पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ के अध्यक्ष इमरान खान ने चुनाव में जीत दर्ज की थी लेकिन उन्हें नेशनल असेंबली के सदस्य के रूप में तीन सीटों में से एक से शपथ लेने की अनुमति मिल गई है। कानूनी तौर से वही उम्मीदवार नेशनल असेंबली के सदस्य की शपथ ले सकता है जब उसकी विजयी सीट की अधिसूचना जारी हो जाए और यह सरकारी गजट में प्रकाशित हो जाए। उनकी सदस्यता उनके खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन के लंबित मामले में चुनाव आयोग के फैसले पर निर्भर करेगी।
आयोग ने एनए-54 (इस्लामाबाद-दो) और एन-131 (लाहौर-नौ) सीटों पर उनकी जीत की अधिसूचना पर रोक लगाई है। यहां कैमरे के सामने वोट डालने के कारण चुनाव आयोग ने इमरान खान को नोटिस दिया था। आचार संहिता उल्लंघन के मामले की सुनवाई होने के कारण उनकी अधिसूचना पर रोक लगाई गई।
अभी यह साफ नहीं है कि खान पाकिस्तान के अगले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले सकते हैं या नहीं। आचार संहिता के मामले में चुनाव आयोग यदि उन्हें दोषी ठहराता है तो उन्हें सभी सीटों से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। ऐसे में शपथ ग्रहण टलने के साथ प्रधानमंत्री का चुनाव दोबारा कराने की भी संभावनाएं जताई जा रही हैं।