डॉन अखबार के अनुसार न्यायमूर्ति नूरूल हक ने 55 वर्षीय लखवी की उस अपील को स्वीकार कर लिया जिसमें उसने खुद को तीसरी बार हिरासत में लिए जाने के आदेश को चुनौती दी थी। अदालत ने उसकी तत्काल रिहाई का आदेश दिया है।
इससे पहले, हाईकोर्ट ने उसके आवेदन पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। लखवी और छह अन्य- अब्दुल वाजिद, मजहर इकबाल, हमाद अमीन सादिक, शाहिद जमील रियाज, जमील अहमद और यूनिस अंजुम को नवंबर 2008 में मुंबई हमलों की साजिश रचने और उसको अंजाम देने के लिए आरोपी बनाया गया। इन हमलों में 166 लोग मारे गए थे।
माना जाता है कि लखवी लश्कर ए तैयबा के संस्थापक एवं जमात उद दावा प्रमुख हाफिज सईद का एक निकट संबंधी है। उसे दिसंबर 2008 में गिरफ्तार किया गया था और नवंबर 2009 में छह अन्य के साथ मुंबई हमलों के सिलसिले में आरोपी बनाया गया था। उसके खिलाफ 2009 से सुनवाई चल रही है। वह करीब पांच साल से अडियाला जेल में बंद रहा है।