केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में देश का आम बजट पेश कर टैक्स से जुड़ी कई बड़ी घोषणाएं की हैं। सरकार ने कॉरपोरेट टेक्स दरों में कटौती करने का निर्णय किया है। इस बजट में को-ऑपरेटिव सोसाइट के लिए 18 प्रतिशत की टैक्स दर को घटाकर 15 % करने का ऐलान और सरचार्ज को 12 प्रतिशत से घटाकर 7 % करने का प्रस्ताव दिया गया है। इसके साथ ही इनकम बेस को भी 1 करोड़ की बजाय 10 करोड़ किए जाने की घोषणा की गई है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर अब 15 % टैक्स लगेगा।
इसके अलावा कई दिनों से चर्चाओं में चल रहे डिजिटल असेट और क्रिप्टोकरेंसी से जुड़ा भी एक बड़ा नियम लाया गया है। बजट में प्रस्ताव है कि अब क्रिप्टोकरेंसी से होने वाली आय पर 30 प्रतिशत टैक्स लगेगा। वहीं, डिजिटल संपत्ति के ट्रांसफर पर भी 30 प्रतिशत का टैक्स लगेगा।
आईटीआर में सुधार का मौका
इस बजट में आईटीआर भरने में गड़बड़ी होने पर सुधार का मौका भी दिया गया है। इसे लेकर वित्त मंत्री ने कहा कि आयकर विभाग को पता चलता है कि यदि किसी टैक्स पेयर ने आईटीआर नहीं भरा तो फिर लंबी प्रक्रिया शुरू होती है। इस परेशानी से बचने के लिए टैक्स भरने में चूक पर सुधार का मौका दिया जाएगा। अब आईटीआर भरने में गड़बड़ी हुई तो दो साल तक सुधार करने का मौका भी मिलेगा।