इनमें श्री सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट, जयप्रकाश एसोसिएट्स, जेके सीमेंट, अम्बुजा सीमेंट, एसीसी तथा जेके लक्ष्मी सीमेंट कंपनी शामिल हैं। इन पर हरियाणा की एक एजेंसी द्वारा 2012 जारी किए गए एक टेंडर में प्रतिस्पर्धा नियमों के उल्लंघन के आरोप में कार्रवाई की गयी है।
सीसीआई ने अपने आदेश में कहा है कि इस अवधि के दौरान सीमेंट कंपनियों के अधिकारियों के बीच एसएमएस तथा फोनकाल के रिकार्ड से भी उस दौरान इनके बीच सांठगाठ की पुष्टि होती है।
यह पहला अवसर नहीं है जबकि सीमेंट कंपनियों पर प्रतिस्पर्धा आयोग ने जुर्माना लगाया है। इससे पहले भी नियामक ने प्रतिस्पर्धा रोधी कारोबारी व्यवहार के लिए सीमेंट कंपनियों पर जुर्माना लगाया था।
अपने 120 पृष्ठ के आदेश में सीसीआई ने कहा है कि सीमेंट कंपनियों ने प्रतिस्पर्धा नियमों का उल्लंघन किया। इन कंपनियों को भविष्य में इस तरह की गतिविधियों से बचने का निर्देश दिया गया है।
सावधानी पूर्वक विचार के बाद नियामक ने इन कंपनियों पर उनके तीन वित्त वर्षों के औसत कारोबार के 0.3 प्रतिशत के बराबर जुर्माना लगाया है।
अल्ट्राटेक पर 68.30 करोड़ रुपये, जयप्रकाश एसोसिएट्स पर 38.02 करोड़ रुपये, श्री सीमेंट पर 18.44 करोड़ रुपये, जेके सीमेंट पर 9.26 करोड़ रुपये, अम्बुजा सीमेंट पर 29.84 करोड़ रुपये, एसीसी पर 35.32 करोड़ रुपये और जेके लक्ष्मी सीमेंट पर 6.55 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
भाषा