कोर्ट ने टाटा ग्रुप की इंडिया होटल कंपनी लिमिटेड (आईएचसीएल) को कहा था कि अगर उन्हें कोई आपत्ति है तो वो एक सप्ताह में जवाब दाखिल करें। इसी साल 12 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने एनडीएमसी को टाटा ग्रुप की लीज ना बढ़ाने के फैसले पर फिर से विचार करने को कहा था। मालूम है कि मानसिंह रोड पर बने ताज होटल की नीलामी के मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बरकरार रखने के आदेश दिए थे जिससे नीलामी रुक गई थी। असल में एनडीएमसी के स्वामित्व वाली इस संपत्ति को 1976 में आईएचसीएल को 33 साल के पट्टे पर दिया गया था और एग्रीमेंट के तहत 11 मंजिला होटल तैयार कर चलाया जा रहा था। यह पट्टा 2011 में समाप्त हो गया। इसके बाद विभिन्न आधार पर कंपनी को इसका नौ बार अस्थायी विस्तार दिया गया। इसमें से तीन विस्तार तो अकेले पिछले साल दिए गए।
एनडीएमसी ने इस साल जनवरी में कहा था कि वह होटल की नीलामी के लिए संपत्तियों का आकलन कर रही है। इस संपत्ति की नीलामी में पहले ही काफी देरी हो चुकी है।