कल यानी शुक्रवार से नए महीने की शुरुआत होने वाली है। इसके साथ ही महीने की पहली तारीख यानी 1 अक्टूबर से बैंक से लेकर रोजमर्रा से जुड़े कई नियम बदल जाएंगे। इन बदलावों का असर आम आदमी से लेकर खास तक के जीवन पर होगा। महीने के पहले दिन से कई बैंकों के चेक बुक, ऑटो डेबिट भुगतान, एलपीजी सिलेंडर के दाम और पेंशन से जुड़े नियम समेत कई मुख्य हैं, जो आपकी जेब पर असर डालेंगे। आइए एक नजर डालते हैं उन नियमों पर जिनमें कल से बदलाव होने जा रहा है।
पेंशन में बदलाव
डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट से जुड़े नियम कल (1 अक्टूबर) से बदल जाएंगे। अब देश के सभी बुजुर्ग पेंशनभोगी जिनकी उम्र 80 वर्ष या उससे अधिक है, तो वे देश के सभी प्रधान कार्यालयों के जीवन प्रमाण केंद्र में डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। इसके लिए 30 नवंबर तक का समय भी दिया गया है।
चेक बुक नियम
1 अक्टूबर से ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (ओबीसी) , यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (यूबीआईI) और इलाहाबाद बैंक के पुराने चेकबुक काम नहीं करेंगे। इन बैंकों का विलय दूसरे बैंकों में किया जा चुका है, जिसके बाद खाताधारकों के खाता नंबर, चेक बुक, आईएफएससी व एमआईसीआर कोड बदल गए। अब तक ग्राहक पुराने चेक बुक का इस्तमाल कर ले रहे थे, लेकिन 1 अक्टूबर से वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। ऐसे में खाताधारकों को नए चेकबुक लेना होगा।
ऑटो डेबिट भुगतान का बदलेगा तरीका
अक्तूबर से क्रेडिट-डेबिट कार्ड के पेमेंट से जुड़े नियम में बदलाव होने जा रहा है। 1 अक्टूबर से आपके क्रेडिट/डेबिट कार्ड से होने वाले ऑटो भुगतान का नया नियम लागू किया गया है, जिसके तहत बिना ग्राहक की जानकारी दिए बैंक आपके खाते से पैसा नहीं काट सकेंगे। बैंक आपको इसके लिए पूर्व जानकारी देगा, सभी इसकी पेमेंट आपके बैंक से कटेगी। बैंक उपभोक्ता के खाते से पैसा तभी डेबिट होगा, जब वह इसके लिए अनुमति देगा।
म्यूचुअल फंड निवेश में बदलाव होगा
बाजार नियामक सेबी ने म्यूचुअल फंड निवेश के नियम में बदलाव किया है। नए नियम के मुताबिक एसेट अंडर मैनेजमेंट, म्यूचुअल फंड हाउस में काम करने वाले जूनियर कर्मचारियों पर लागू होगा। 1 अक्टूबर 2021 सेएमएससी कंपनियों के जूनियर कर्मचारियों को अपनी सैलरी का 10 फीसदी हिस्सा म्यूचुअल फंड के यूनिट्स में निवेश करना होगा। जबकि 1 अक्टूबर 2023 तक फेजवाइज यह सैलरी का 20 फीसदी हो जाएगा।
रसोई गैस सिलेंडर की कीमतें
1 अक्टूबर से रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव होगा। घरेलू एलपीजी और वाणिज्यिक सिलेंडर की नई कीमतें हर महीने की पहली तारीख को तय की जाती हैं।