Advertisement

केवल 4 घंटे में बन जाएगा ई-पैन, बस देना होगा 'आधार' पहचान: सीबीडीटी चेयरमैन

किसी भी व्यक्ति के लिए पैन कार्ड बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसे बनवाना जल्द ही बेदह आसान होने जा रहा...
केवल 4 घंटे में बन जाएगा ई-पैन, बस देना होगा 'आधार' पहचान: सीबीडीटी चेयरमैन

किसी भी व्यक्ति के लिए पैन कार्ड बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसे बनवाना जल्द ही बेदह आसान होने जा रहा है। आने वाले दिनों में इस महत्वपूर्ण दस्तावेज (पैन कार्ड) के लिए लंबा इंतजार खत्म हो जाएगा और चंद घंटों के भीतर यह बन जाएगा।

4 घंटे में ही मिल जाएगा आपको आपका ई-पैन

न्यूज़ एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के चेयरमैन सुशील चंद्रा ने मंगलवार को बताया कि टैक्स डिपार्टमेंट 4 घंटे में पैन कार्ड उपलब्ध कराने की योजना पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा, 'सीबीडीटी जल्दी ही 4 घंटे के भीतर ई-पैन देने की शुरुआत करेगा। हम एक नई प्रणाली सामने ला रहे हैं। एक साल या कुछ समय बाद हम 4 घंटे में पैन देना शुरू कर देंगे। आपको ‘आधार’ पहचान देनी होगी और आपको 4 घंटे में ही ई-पैन मिल जाएगा।'

'आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या में 50 फीसदी इजाफा हुआ'

 

सुशील चंद्रा ने कहा, 'आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या में इस साल 50 फीसदी इजाफा हुआ है। चंद्रा के मुताबिक इस साल 6.08 करोड़ रिटर्न भरे जा चुके हैं। उन्होंने इसे नोटबंदी का असर बताया है।

 

चंद्रा ने कहा, 'राजस्व विभाग चालू वित्त वर्ष में 11.5 लाख करोड़ रुपए के प्रत्यक्ष कर संग्रह का लक्ष्य हासिल कर लेगा। ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स ग्रोथ रेट 16.5% और नेट डायरेक्ट टैक्स ग्रोथ रेट 14.5% है। इससे पता चलता है कि नोटबंदी से टैक्स बेस बढ़ाने में मदद मिली।'

 

चंद्रा ने बताया, 'कॉरपोरेट करदाताओं की संख्या इस साल 8 लाख हो गई है। पिछले साल यह 7 लाख दर्ज की गई थी। सीबीडीटी ने 2 करोड़ ऐसे लोगों को एसएमएस से सूचना दी है जिन्होंने या तो रिटर्न नहीं भरा या फिर रिटर्न में दी गई जानकारी से उनकी आय मेल नहीं खाती।'

सीबीडीटी ने 2017 में लॉन्च की थी ई-पैन की सुविधा

अप्रैल 2017 में सीबीडीटी ने ई-पैन की सुविधा लॉन्च की थी। इसके तहत हर आवेदक को ई-मेल के जरिए पैन कार्ड की सॉफ्ट कॉपी पीडीएफ फॉर्मेट में भेजी जाती है। आवेदक अपनी ई-मेल आईडी से पैन को डाउनलोड कर उसे उपयोग में ला सकता है।

क्या है पैन(PAN)

PAN यानी परमानेंट अकाउंट नंबर 10 कैरेक्टर का अल्फान्यूमेरिक नंबर होता है, जिससे इनकम टैक्सदाताओं की जानकारी टैक्स डिपार्टमेंट को मिलती है।

अब आप हिंदी आउटलुक अपने मोबाइल पर भी पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करें आउटलुक हिंदी एप गूगल प्ले स्टोर या एपल स्टोर से
Advertisement
Advertisement
Advertisement
  Close Ad