उच्चतम न्यायालय ने बैंकों की मासिक किस्तों (ईएमआई) पर चक्रवृद्धि ब्याज वसूले जाने पर रोक संबंधी याचिका पर कल साढ़े 10 बजे तक के लिए सुनवाई स्थगित कर दी है। न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति एम आर शाह की खंडपीठ ने पहले तो आज सूचीबद्ध सभी मामलों की सुनवाई के बाद इस मामले पर विचार का मन बनाया, लेकिन सभी मामलों की सुनवाई पूरी होने में ज्यादा वक्त बीत जाने के बाद उन्होंने कल सुबह साढ़े 10 बजे के लिए सुनवाई स्थगित कर दी। न्यायमूर्ति भूषण को दरअसल दूसरे न्यायाधीशों के साथ अन्य बेंच में बैठना था। इससे पहले रिजर्व बैंक ने हलफनामा दायर करके कहा है कि कहा है कि दो करोड़ तक के लोन के लिए 'ब्याज पर ब्याज' माफ तो किया जा सकता है, लेकिन इसके अलावा कोई और राहत देना अर्थव्यवस्था और बैंकिंग क्षेत्र के लिए हानिकारक होगा।