मध्य प्रदेश में शाहरुख खान की फिल्म 'पठान' की रिलीज के बाद विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित रूप से भड़काऊ भाषण देने और आपत्तिजनक नारे लगाने के आरोप में 27 वर्षीय एक व्यक्ति को पुलिस ने मंगलवार को इंदौर शहर में कड़े राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत जेल भेज दिया गया।
सदर बाजार थाना प्रभारी सुनील श्रीवास्तव ने कहा कि रजिक उर्फ रिज्जू (27) के रूप में पहचाने गए आरोपी को एनएसए के तहत गिरफ्तार किया गया और जिला कलेक्टर इलैया राजा टी के आदेश पर बडवाली चौकी क्षेत्र में 25 जनवरी को आयोजित एक विरोध प्रदर्शन के संबंध में केंद्रीय जेल भेज दिया गया।
श्रीवास्तव ने कहा कि पुलिस ने धारा 295-ए (किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य), 153-ए (प्रोत्साहन देना) के तहत विरोध प्रदर्शन में शामिल लोगों के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की थी, जिसमें भड़काऊ भाषण दिए गए थे और आपत्तिजनक नारे लगाए गए थे।
25 जनवरी को बजरंग दल की अपील पर "पठान" के रिलीज होने पर इंदौर के कस्तूर टॉकीज परिसर में विरोध प्रदर्शन किया गया। दक्षिणपंथी कार्यकर्ताओं ने फिल्म के "बेशरम रंग" गाने में खान की सह-कलाकार दीपिका पादुकोण के "भगवा" बिकनी में नृत्य करने का विरोध किया।
उधर, मुस्लिम पक्ष का आरोप है कि बजरंग दल के विरोध प्रदर्शन के दौरान पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक नारा लगाया गया, जिससे उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुईं।
कथित नारेबाजी के विरोध में 25 जनवरी को मुस्लिम समुदाय के कई सदस्य बड़वाली चौकी पर एकत्रित हुए।
पुलिस अधिकारियों ने कहा कि बडवाली विरोध के सिलसिले में अब तक छह लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि कस्तूर टॉकीज परिसर में आयोजित आंदोलन में आपत्तिजनक नारे लगाने के आरोप में बजरंग दल के स्थानीय संयोजक तनु शर्मा सहित सात लोगों को गिरफ्तार किया गया है।