केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड (आइबीसी) में और संशोधन को तत्काल प्रभाव से लागू करने के लिए अध्यादेश जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। सरकार ने इन बदलावों के लिए संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया था लेकिन इसे आगे जांच के लिए कमेटी के पास भेजे जाने के कारण सरकार ने अध्यादेश का रास्ता अपनाया है।
12 दिसंबर पेश हुआ था संशोधन विधेयक
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आइबीसी में संशोधन के लिए अध्यादेश को मंजूरी दी है। सरकार ने आइबीसी में संशोधन के लिए िवधेयक लोकसभा में 12 दिसंबर को पेश किया था।
दिवालिया कंपनी खरीदने वालों को मिलेगी सुरक्षा
विधेयक में कंपनियों की दिवालिया प्रक्रिया के दौरान आने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए संशोधन का प्रस्ताव किया गया था। संशोधन प्रस्ताव के तहत दिवालिया हो रही कंपनी को अधिग्रहीत करने सफल बिडर को कंपनी के पिछले प्रमोटरों के आपराधिक कृत्यों के लिए किसी भी आपराधिक कार्रवाई के जोखिम से सुरक्षा दी जाएगी। इसका आशय है कि दिवालिया हुई कंपनी को अधिग्रहीत करने वाले नए प्रमोटरों के खिलाफ पिछले प्रमोटरों के आपराधिक कृत्य के लिए केस नहीं चलाया जा सकेगा। विधेयक अटकने के कारण सरकार ने इन संशोधन को तत्काल प्रभाव से लागू करने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दी है।
दिवालिया प्रक्रिया और कर्ज वसूली तेज होगी
पिछले प्रमोटरों के आपराधिक कृत्यों के लिए केस दर्ज होने की आशंका से नए खरीदार दिवालिया हो रही कंपनियों को लेने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। इस संशोधन से उन्हें भरोसा होगा कि उन्हें पिछली गड़बड़ियों के लिए उन्हें परेशानी नहीं होगी। इससे दिवालिया प्रक्रिया और बैंकों के फंसे कर्जों की वसूली तेज हो सकेगी।