इलाहाबाद। गन्ना किसानों के बकाया भुगतान के मुद्द पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। बुधवार को हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को 15 जुलाई तक राज्य के गन्ना किसानों के 75 प्रतिशत बकाया भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। जो चीनी मिलें इस आदेश का पालन करने में नाकाम हों उनके निदेशकों के खिलाफ कार्रवाई करने को भी कहा गया है।
यह आदेश राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति मनोज गुप्ता ने दिया है। अदालत ने इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख 28 जुलाई तय की और कहा कि तीन किस्तों में किसानों को 75 प्रतिशत बकाये का भुगतान करें। अदालत ने कहा कि गन्ना किसानों के 25 प्रतिशत बकाये का भुगतान 15 जून तक जबकि 25 प्रतिशत का 30 जून और शेष 25 प्रतिशत का भुगतान 15 जुलाई तक हो जाना चाहिए।
गौरतलब है कि किसानों का सहकारी चीनी मिलों पर 985.34 करोड़ रुपये, सहकारी चीनी निगमों पर 23.91 करोड़ रुपये और निजी चीनी मिलों पर 8,682.91 करोड़ रुपये का भुगतान बकाया है। उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को सुनवाई की अगली तारीख पर उसके आदेश के मुताबिक किसानों को बकाया भुगतान का ब्योरा सौंपने का निर्देश दिया है।