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विदेशों में काले धन की संशोधित राशि 4147 करोड़

विदेशों में जमा बेहिसाब संपत्ति के खिलाफ नए कानून के तहत लोगों ने कर अधिकारियों को अपने कुल 4,147 करोड़ रुपये का विवरण दिया है। पहले घोषित राशि 3,770 करोड़ रुपये बताई गई थी।
विदेशों में काले धन की संशोधित राशि 4147 करोड़

राजस्व सचिव हंसमुख अधिया ने सोमवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि पिछले सप्ताह समाप्त इस अवधि में कुल 638 जानकारियां मिली, जिनके तहत विदेश में 4,147 करोड़ रुपये की गैरकानूनी संपत्ति की घोषणाएं की गई हैं। अनुपालन की अवधि 30 सितंबर को समाप्त हुई।

सरकार को इन पर कर और जुर्माने के रुपये में कुल 2,488.20 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे। सरकार ने एक अक्तूबर को घोषणा की थी की अनुपालन सुविधा के तहत कुल 3,770 करोड़ रुपये की अघोषित राशि जानकारी मिली है। उन्होंने कहा कि वह जानकारी प्राथमिक गणना पर आधारित थी।

उन्होंने कहा कि लिफाफों के जरिये मिली सूचनाओं को मिला कर कुल आंकड़ा 4,147 करोड़ रुपये बैठता है। साथ ही कहा कि पहले दी गयी जानकारी में लिफाफों की गिनती तो हुई थी पर उनकी घोषित राशि एक अक्टूबर के आंकड़ों में नहीं दिखाई जा सकी थी। अनुपालन सुविधा के तहत 30 सितंबर को समाप्त 90 दिन की अवधि में लोगों को विदेशों में जमा अपनी धन सम्पत्ति का ब्योरा ऑनलाइन देने की भी सुविधा दी गई थी।

इसके तहत विदेश में संपत्ति रखने वालों को कर तथा जुर्माने के तौर पर 60 प्रतिशत राशि का भुगतान कर नए काला धन कानून के सख्त प्रावधानों से छूट पाने की सुविधा प्रदान की गई थी। उन्होंने कहा कि अमेरिका के विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम (फाटका) के तहत अमेरिका से सूचनाएं मिलनी शुरू हो गई हैं। भारत ने अमेरिका के साथ इस काननू के तहत कर सूचनाओं के आदान-प्रदान का करार किया है। अधिया ने कहा कि स्विट्जरलैंड में एचएसबीसी के खाताओं की सूची से जुड़े 43 मामलों में 132 मुकदमे दर्ज हुए हैं।

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