शीर्ष अदालत ने आरबीआई को संबंधित डिफॉल्टरों की सूची एक सीलबंद लिफाफे में मांगी है और इसके लिए उसे आठ सप्ताह का वक्त दिया गया है।
शीर्ष अदालत की एक बेंच ने यह निर्देश हडको के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया है। बेंच की अध्यक्षता मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति टी. एस. ठाकुर कर रहे थे जिन्होंने बैंकिंग प्रणाली में डूबे हुए कर्ज को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कुछ मामलों में जान-बूझकर डिफॉल्टर बने लोगों को भारी-भरकम कर्ज देने की प्रक्रिया में अपनाई गई अनियमितताओं का भी जिक्र किया।