फिल्म ‘पुष्पा 2’ के प्रीमियर के दौरान भगदड़ में एक महिला की मौत के मामले में गिरफ्तार किए गए तेलुगु अभिनेता अल्लू अर्जुन को तेलंगाना उच्च न्यायालय से अंतरिम जमानत मिलने के बाद शनिवार को जेल से रिहा कर दिया गया।
उच्च न्यायालय से राहत मिलने के बावजूद अर्जुन को शुक्रवार रात जेल में ही बितानी पड़ी क्योंकि अधिकारियों को देर रात तक जमानत आदेश की प्रति नहीं मिली थी।
अल्लू अर्जुन के वकील अशोक रेड्डी ने चंचलगुडा जेल के बाहर संवाददाताओं को बताया,‘‘ उन्हें रिहा कर दिया गया है।’’
रिहाई के तुरंत बाद 42 वर्षीय अभिनेता अपने घर गये जहां उन्हें परिवार के लोगों से गले मिलते देखा गया। रेड्डी ने आरोप लगाया कि जेल अधिकारियों ने उच्च न्यायालय के आदेश की प्रति मिलने के बावजूद अभिनेता को रिहा नहीं किया।
रेड्डी ने कहा, ‘‘आपको सरकार और विभाग से पूछना चाहिए कि उन्होंने आरोपी को रिहा क्यों नहीं किया। उच्च न्यायालय का आदेश बहुत स्पष्ट है। जैसे ही आपको (जेल अधिकारियों को) आदेश प्राप्त होता है, उन्हें तुरंत रिहा करना होता है। स्पष्ट आदेश के बावजूद उन्होंने रिहा नहीं किया, उन्हें जवाब देना होगा। यह एक अवैध हिरासत है। हम कानूनी कदम उठाएंगे।’’
उनके अनुसार अर्जुन को जेल में ‘‘विशेष श्रेणी के कैदी’’ के तौर पर रखा गया था। अल्लू अर्जुन को शुक्रवार सुबह उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया गया था।
गिरफ्तारी के बाद उन्हें स्थानीय अदालत में पेश किया गया जहां से उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। हालांकि, उसके वकीलों ने उच्च न्यायालय का रुख किया और अल्लू अर्जुन को अंतरिम जमानत मिल गई।
चार दिसंबर की रात ‘पुष्पा 2: द रूल’ के प्रीमियर के दौरान अभिनेता की एक झलक पाने के लिए बड़ी संख्या में प्रशंसक संध्या थिएटर में उमड़ पड़े थे। उसी दौरान भगदड़ मचने से 35 वर्षीय महिला रेवती की मौत हो गई थी और उनका आठ वर्षीय बेटा घायल हो गया था।
हैदराबाद पुलिस ने महिला के परिवार द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर अल्लू अर्जुन, उनकी सुरक्षा टीम और थिएटर प्रबंधन के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 105 और 118 (1) के तहत चिक्कड़पल्ली थाने में मामला दर्ज किया है।
इस बीच पुलिस ने अभिनेता की रिहाई के बाद उनके प्रशंसकों की भीड़ उमड़ने की आशंका को देखते हुए उनके शहर स्थित आवास के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी।