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सुप्रीम कोर्ट ने ‘इंदु सरकार’ की रिलीज पर नहीं लगाई रोक, कल ही होगी रिलीज

बॉलीवुड फिल्मकार मधुर भंडारकर के निर्देशन में बनी फिल्म 'इंदु सरकार' को सुप्रीम कोर्ट से रिलीज करने की अनुमति मिल गई है। पिछले दिनों काफी विवादों में रहने वाली इस फिल्म के रिलीज पर रोक लगाने के लिए कोर्ट में याचिका दायर की गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने ‘इंदु सरकार’ की रिलीज पर नहीं लगाई रोक, कल ही होगी रिलीज

दरअसल, दिवंगत कांग्रेस नेता संजय गांधी की बेटी होने का दावा करने वाली एक महिला ने बुधवार को फिल्म निर्माता मधुर भंडारकर की इस फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। फिल्म को 28 जुलाई को रिलीज किया जाने वाला है, इस वजह से याचिकाकर्ता प्रिया सिंह पॉल के वकील ने मामले पर जल्द सुनवाई किए जाने का अनुरोध किया था।

एएनआई के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को ‌हिंदी फिल्म 'इंदु सरकार' की रिलीज पर रोक से इनकार कर दिया है। दिवंगत कांग्रेस नेता संजय गांधी की बेटी होने का दावा करने वाली प्रिया सिंह पॉल ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।


इस मामले पर न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति अमिताव रॉय व न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर की पीठ ने कहा, ‘आपने अपना मेमो दे दिया है। हम इसे देखेंगे। हम कोई तारीख नहीं दे रहे हैं’। पॉल ने अदालत से कहा कि फिल्म में संजय गांधी और उनकी मां दिवंगत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की छवि को खराब करने व अपमानित करने के लिए पूरी तरह से मनगढ़ंत कहानी गढ़ी गई है।

गौरतलब है कि याचिकाकर्ता की याचिका को बंबई हाई कोर्ट में 24 जुलाई को खारिज कर दिया था। अदालत ने कहा था कि फिल्म निर्माता ने बताया है ‌कि फिल्म से पहले एक डिस्कलेमर चलेगा जिसमें कहा गया है कि फिल्म के सभी पात्र व घटनाएं काल्पनिक हैं और इनका किसी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। सेंसर बोर्ड फिल्म के कुछ दृश्यों में कट के साथ पहले ही फिल्म को सर्टिफिकेट दे चुका है। हाई कोर्ट ने यह भी कहा था कि संजय गांधी के किसी भी वंशज ने फिल्म पर आपत्ति नहीं की है।

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