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चेक बाउंस केस में राजपाल यादव को 6 महीने की सजा, फिर मिली बेल

अपने हास्य किरादारों के लिए मशहूर बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव को सोमवार को दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट...
चेक बाउंस केस में राजपाल यादव को 6 महीने की सजा, फिर मिली बेल

अपने हास्य किरादारों के लिए मशहूर बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव को सोमवार को दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने चेक बाउंस से जुड़े सात मामलों में छह महीने की सजा सुनाई। हालांकि, उन्हें कोर्ट ने थोड़ी देर में जमानत भी दे दी।

न्यूज़ एजेंसी एएनआई के मुताबिक, इन सातों मामलों को लेकर राजपाल को भले ही जमानत मिल गई हो, लेकिन उन पर प्रति केस 1.60 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही, बताया जा रहा है कि उनकी पत्नी को 10 लाख रुपये प्रति केस जुर्माना देना होगा।

इससे पहले 14 अप्रैल को राजपाल और उनकी पत्नी को दोषी पाया गया था। अडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट (ईस्ट) अमित अरोड़ा ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि सबूत संदेह से परे जाकर आरोपियों को दोषी साबित कर रहे हैं। एक बार जब आरोपी ने यह मान लिया कि संबंधित चेक उसके बैंक खाते से जुड़े हैं और उन पर साइन भी उसी के हैं तो फिर शिकायतकर्ता को चेक बाउंस का केस दायर करने का हक मिल गया।

बॉलीवुड एक्टर ने साल 2010 में एक निर्देशक के तौर पर पहली बार फिल्म बनाने के लिए पांच करोड़ का लोन लिया था, जिसे चुकाने में दोनों ही नाकाम रहे हैं। इसके बाद अब कोर्ट ने दोनों को दोषी करार दिया है। 2010 से बतौर निर्देशक डेब्यू करने वाले राजपाल की फिल्म ‘अता पता लापता’ 2012 में रिलीज हुई और बड़े पर्दे पर फिल्म फ्लॉप साबित हुई थी। इस फिल्म में राजपाल के अलावा दारा सिंह, असरानी और विक्रम गोखले अहम भूमिका में थे।


 

ये है पूरा मामला-

गौरतलब है कि लक्ष्मी नगर की एक कंपनी मुरली प्रॉजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने राजपाल यादव के खिलाफ चेक बाउंस से जुड़ी सात शिकायतों को दर्ज कराया था। शिकायतकर्ता ने कहा था, उस वक्त राजपाल यादव फिल्म ‘अता पता लापता’बना रहे थे। इसके लिए राजपाल ने मदद मांगी थी।

इसके बाद 30 मई 2010 में दोनों के बीच एक समझौता हुआ और उन्होंने राजपाल को 5 करोड़ का लोन दे दिया। राजपाल यादव को अब शिकायतकर्ता को 8 करोड़ लौटाने थे।

 

 

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