बिहार में ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन को लेकर पंचायत राज एक्ट-2006 में संशोधन किया जाएगा। खबरों के मुताबिक इस संशोधन का प्रस्ताव पंचायती राज विभाग ने तैयार कर लिया है। इससे 7000 से कम आबादी वाले गांवों को बड़ा फायदा मिलेगा। कैबिनेट द्वारा स्वीकार करने के बाद यह संशोधन विधेयक विधान मंडल में बजट सत्र के दौरान पेश किया जाएगा। सदन में पारित होने के बाद यह संशोधन एक्ट में परिवर्तित हो जाएगा।
इस संशोधन के अंतर्गत विशेष परिस्थिति में 7000 से कम की आबादी पर भी जिलाधिकारी ग्राम पंचायत क्षेत्र की घोषणा कर सकेगा। राज्य में करीब 200 ग्राम पंचायतें ऐसी हैं, जिनका पुनर्गठन किया जाना है। प्रस्ताव में कहा गया है कि 1991 की जनगणना के आधार पर जहां तीन हजार या उससे ज्यादा आबादी है, वहां ग्राम पंचायत घोषित किया जाए। इससे कम आबादी होने पर उसके पास ग्राम पंचायत का ही दूसरा भाग बना दिया जाए।
बता दें कि नए नगर निकायों के गठन के बाद कई ग्राम पंचायतों का हिस्सा उसमें शामिल हो गया है। इसका आदेश जिलाधिकारियों को जारी कर दिया गया है। एक अधिकारी ने बताया कि एक्ट में प्रावधान है कि ग्राम पंचायत क्षेत्र की आबादी सात हजार के करीब होगी, लेकिन जो पंचायतें अभी प्रभावित हुई हैं उनका पुनर्गठन तीन हजार की आबादी पर किया जा रहा है। जिसको लेकर यह संशोधन किया गया है।