मापुसा की एक अदालत ने सोमवार को लूथरा बंधुओं - सौरभ और गौरव - की पुलिस हिरासत 26 दिसंबर तक बढ़ा दी। बता दें कि लूथरा बंधु 'बर्च बाय रोमियो लेन' नाइटक्लब के सह-मालिक हैं, जिसमें 6 दिसंबर को लगी आग में 25 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। मापुसा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (जेएमएफसी) अदालत ने उनकी हिरासत बढ़ा दी है।
इसके अलावा, मापुसा न्यायिक परिषद न्यायालय ने अजय गुप्ता को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। गुप्ता, बिर्च बाय रोमियो लेन के तीसरे साझेदार हैं।
इससे पहले, 16 दिसंबर को लूथरा बंधुओं को थाईलैंड से निर्वासित किए जाने के बाद दिल्ली से गोवा लाया गया था। दिल्ली की एक अदालत ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय (आईजीआई) हवाई अड्डे पर उतरने के बाद आरोपियों की 48 घंटे की ट्रांजिट रिमांड गोवा पुलिस को दी थी।
17 दिसंबर को, दिल्ली हवाई अड्डे पर गिरफ्तारी के बाद आरोपियों को मापुसा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (जेएमएफसी) की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने दोनों भाइयों को पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था।
पीड़ित परिवार का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील विष्णु जोशी ने एएनआई को बताया कि नए खुलासे सामने आए हैं, जिनमें पुलिस का आरोप है कि भाइयों के व्यापार लाइसेंस और अन्य संबंधित दस्तावेज जाली थे।
6 दिसंबर को अरपोरा नाइटक्लब में लगी आग में 25 लोगों की जान चली गई, जिसके बाद सरकार ने क्लब मालिकों के खिलाफ कथित लापरवाही और अनिवार्य सुरक्षा मानदंडों के उल्लंघन के आरोप में आपराधिक कार्यवाही शुरू कर दी है।
गोवा पुलिस के अनुसार, क्लब में आतिशबाजी का आयोजन उचित अग्नि सुरक्षा उपकरणों और अन्य आवश्यक सुरक्षा उपकरणों के बिना किया गया था। पुलिस ने कहा कि जांच के इस महत्वपूर्ण चरण में आरोपी की गोवा में हिरासत में उपस्थिति आवश्यक है।
पटियाला हाउस कोर्ट के समक्ष अपनी दलीलें पेश करते हुए, गोवा पुलिस ने कहा कि आरोपी उत्तरी गोवा के अरपोरा क्षेत्र में स्थित 'बर्च बाय रोमियो लेन' के मुख्य मालिक और साझेदार हैं और क्लब के संचालन पर उनका पूरा नियंत्रण था, जिसमें सुरक्षा व्यवस्था, अनुमतियां और परिसर में आयोजित होने वाले कार्यक्रम शामिल थे।
पुलिस ने बताया कि लूथरा बंधुओं ने यह जानते हुए भी कि आपात स्थिति में निकासी के लिए रेस्तरां के भूतल या डेक पर आपातकालीन निकास द्वार नहीं हैं, आग का प्रदर्शन आयोजित किया।
गोवा पुलिस ने 7 दिसंबर को उत्तरी गोवा के अरपोरा अंजुना पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 105, 125, 125(ए), 125(बी) और 287 के साथ धारा 3(5) के तहत एक आपराधिक मामला दर्ज किया था।