बिहार के बाहुबली विधायक अनंत सिंह को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। एके-47 मामले में आरजेडी विधायक अनंत सिंह को एमपी-एमएलए कोर्ट ने दोषी पाया है। अब 21 जून को अनंत सिंह सजा सुनाई जाएगी। बता दें कि यह मामला साल 2019 का है, जब अनंत सिंह के घर पर छापेमारी हुई थी। पुलिस अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की बहस पूरी होने के बाद एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश त्रिलोकी दूबे ने यह फैसला सुनाया।
Bihar | MP/MLA court in Patna finds RJD MLA and strongman Anant Singh guilty in a case where police recovered an AK-47 gun & other weapons from his residence. Police seized these weapons from MLA's residence in raids conducted in August 2019.
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— ANI (@ANI) June 14, 2022
क्या है पूरा मामला
पटना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार मोकामा विधायक अनंत कुमार सिंह के पैत्रिक घर बाढ़ थाना के लदवां गांव में काफी पुलिस बल के साथ छापामारी 16 अगस्त 2019 को थी। पुलिस ने छापेमारी में मोकामा विधायक के पुश्तौनी घर से प्रतिबंधित हथियार एके-47,33 जिंदा कारतूस और दो ग्रेनेड बरामदगी को लेकर एफआइआर दर्ज किया था। बाढ़ थानाध्यक्ष सूचक बन कर एफआइआर दर्ज किया था। इस कांड का अनुसंधान तत्कालीन एएसपी लिपि सिंह ने किया था।
छापेमारी के बाद अनंत सिंह के घर से पुलिस ने केयर टेकर को गिरफ्तार किया था, तब अनंत सिंह फरार हो गए थे। अनंत सिंह ने बिहार पुलिस को तीन-चार दिन छकाने के बाद राजधानी दिल्ली की साकेत कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। दिल्ली की साकेत कोर्ट में सरेंडर करने के बाद बिहार पुलिस अनंत सिंह को ट्रांजिट रिमांड पर लेकर बाढ़ आई थी। लिपि सिंह खुद भी दिल्ली गई थीं। अनंत सिंह 24 अगस्त 2019 से ही पुलिस की गिरफ्त में हैं।
इस कांड में पटना पुलिस मोकामा विधायक अनंत सिंह को गिरफ्तार करने के लिए लुकआउट नोटिस भी जारी किया था। फरार चल रहे मोकामा विधायक दिल्ली के साकेत कोर्ट में अगस्त में सरेंडर किया था। इसके बाद पटना पुलिस ने विधायक अनंत सिंह को दिल्ली से ट्रांजिट रिमांड लेकर पटना के कोर्ट में पेश किया था।