सीबीआई ने शुक्रवार को दिल्ली की एक अदालत को बताया कि उसने कथित भूमि-के-लिए-नौकरी घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार के एक मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद पर मुकदमा चलाने के लिए संबंधित अधिकारियों से अपेक्षित मंजूरी प्राप्त कर ली है।
सीबीआई ने विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने के समक्ष याचिका दायर की।
केंद्रीय जांच एजेंसी ने अदालत को बताया कि मामले में करीब 30 अन्य आरोपी हैं जिनके लिए अभियोजन की मंजूरी का इंतजार है और उसने अदालत से अनुरोध किया कि अपेक्षित दस्तावेज हासिल करने के लिए उसे 15 दिन का और समय दिया जाए।
अदालत ने सीबीआई को अन्य आरोपियों के लिए मंजूरी प्राप्त करने की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया और मामले की अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को तय की।
अधिकारियों के अनुसार, यह मामला मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित रेलवे के पश्चिम मध्य क्षेत्र में ग्रुप-डी की नियुक्तियों से संबंधित है। यह नियुक्ति लालू प्रसाद के 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री रहने के दौरान की गई थी। इन नियुक्तियों के बदले में नियुक्तियों में शामिल लोगों द्वारा राजद सुप्रीमो के परिवार या सहयोगियों के नाम पर जमीन के टुकड़े उपहार में दिए गए या हस्तांतरित किए गए।
एजेंसी ने 18 मई, 2022 को प्रसाद और उनकी पत्नी, दो बेटियों, अज्ञात लोक सेवकों और निजी व्यक्तियों सहित 15 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था।