दिल्ली की एक अदालत ने आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के बाद मंगलवार को कांग्रेस नेता डी के शिवकुमार और अन्य को 2018 में उनके खिलाफ दर्ज धन शोधन मामले में तलब किया। विशेष न्यायाधीश विकास ढुल ने शिवकुमार को एक जुलाई को पेश होने का निर्देश दिया।
अदालत ने मामले में शिवकुमार और अन्य के खिलाफ ईडी द्वारा अपने विशेष लोक अभियोजक नितेश राणा के माध्यम से दायर आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के बाद यह आदेश दिया।
शिवकुमार, जो कांग्रेस की कर्नाटक इकाई के अध्यक्ष हैं, को ईडी ने इस मामले में 3 सितंबर, 2019 को गिरफ्तार किया था और 23 अक्टूबर, 2019 को दिल्ली उच्च न्यायालय ने उन्हें जमानत दे दी थी।
यह मामला आयकर विभाग द्वारा उनके खिलाफ पिछले साल बेंगलुरु की एक विशेष अदालत में कथित कर चोरी और करोड़ों रुपये के हवाला लेनदेन के आरोप में दायर आरोपपत्र पर आधारित है।