प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को कहा कि उसने धनशोधन रोधी कानून के तहत भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी की 29.75 करोड़ रुपये की नयी संपत्ति कुर्क की है।
पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी)के साथ दो अरब डॉलर की कथित धोखाधड़ी के मामले में पांच साल से अधिक समय से जांच कर रही एजेंसी ने पूर्व में नीरव मोदी की भारत और विदेश स्थित 2,596 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी।
मामले में मुख्य आरोपी नीरव और उसके मामा मेहुल चोकसी तथा अन्य के खिलाफ मुंबई में पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) की ब्रैडी हाउस शाखा में बैंक अधिकारियों के साथ मिलकर धोखाधड़ी करने तथा फर्जी गारंटी पत्र जारी करने के आरोप हैं। ईडी द्वारा इस मामले में धनशोधन के आरोपों की जांच की जा रही है।
नीरव को दिसंबर 2019 में मुंबई पीएमएलए अदालत ने भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया था। उसी वर्ष उसे लंदन में गिरफ्तार किया गया था।
ईडी ने कहा कि नीरव तथा उसके सहयोगियों की 692.90 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम के प्रावधानों के तहत ‘‘जब्त’’ की गई है।
इसने बताया कि इसके अलावा, पीड़ित बैंकों-पीएनबी और संबंधित समूह बैंकों को 1,052.42 करोड़ रुपये की संपत्ति सफलतापूर्वक वापस की गई है।
ईडी ने कहा, ‘‘नीरव मोदी के खिलाफ प्रत्यर्पण की कार्यवाही शुरू की गई है और यह लंदन, ब्रिटेन में प्रगति पर है। इस साल की शुरुआत में, नीरव मोदी ने ब्रिटेन की एक अदालत में जमानत के लिए आवेदन किया था, लेकिन सातवीं बार इसे अस्वीकार कर दिया गया था।’’
एजेंसी ने कहा कि नीरव ने जमानत आदेश के खिलाफ ब्रिटेन उच्च न्यायालय में अपील दायर की थी, जिसे बाद में वापस ले लिया गया और फिलहाल वह ब्रिटेन में जेल में बंद है।