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दिल्ली में शादी और अंतिम संस्कार में अब शामिल हो सकेंगे 200 लोग, 100 फीसदी सीटिंग क्षमता के साथ थिएटर, छठ पूजा के लिए भी नियम जारी

कोरोना के लगातार कम होते मामलों के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने भीड़ वाले आयोजनों को लेकर छूट बढ़ाई है। अब...
दिल्ली में शादी और अंतिम संस्कार में अब शामिल हो सकेंगे 200 लोग, 100 फीसदी सीटिंग क्षमता के साथ थिएटर, छठ पूजा के लिए भी नियम जारी

कोरोना के लगातार कम होते मामलों के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने भीड़ वाले आयोजनों को लेकर छूट बढ़ाई है। अब शादी समारोह, अंतिम संस्कार और अंतिम संस्कार से संबंधित कार्यक्रमों के लिए 1 नवंबर से अधिकतम 200 लोगों के शामिल होने की इजाजत दे गई है। इसके अलावा सिनेमा हॉल, थियेटर्स और मल्टीप्लेक्स 100 फीसदी क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे। दिल्ली में छठ पूजा आयोजन के लिए भी DDMA ने औपचारिक आदेश जारी किया है जिसके मुताबिक यमुना नदी के किनारे पर छठ पूजा के लिए कोई साइट नहीं बनाई जाएगी।

दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (डीडीएमए) के आदेश के मुताबिक, रेवन्यू डिपार्टमेंट को छठ पूजा आयोजन के लिए साइट चिन्हित करने और उसे तैयार करने की ज़िम्मेदारी दी गई है। वहीं यमुना नदी के किनारे पर छठ पूजा के लिए कोई साइट नहीं बनाई जाएगॉ। चिन्हित साइट पर ही श्रद्धालु पूजा से जुड़े सामान प्रवाहित कर सकेंगे जिसे इकट्ठा करने और डिस्पोज़ल की ज़िम्मेदारी सम्बंधित नगर निगम और अन्य एजेंसी की होगी। श्रद्धालुओं के किसी भी तरह की पूजा की सामग्री या अनाज यमुना नदी में प्रवाहित करने की सख्त मनाही है। आयोजकों को एनजीटी और यमुना मॉनिटरिंग कमेटी के सभी दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा।

पहले सिनेमाघर, थियेटर और मल्टीप्लेक्स के लिए 50 फीसदी सीटिंग कैपेसिटी के साथ ही खोलने की इजाज़त थी। जिसे अब बढ़ाकर 100 फीसदी कर दिया गया है। हालांकि, रेस्टोरेंट, बार, ऑडिटोरियम और असेम्बली हॉल अब भी 50 फीसदी की क्षमता के साथ ही संचालित किए जा सकेंगे। वहीं शादी और अंतिम संस्कार से जुड़े कार्यक्रम में पहले अधिकत 100 लोगों के शामिल होने की इजाजात थी।

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