मेट्रोपोलिटन मेजिस्ट्रेट विजेता सिंह रावत ने 35,000 रुपये के व्यक्तिगत मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत पर नेता को राहत दी है। हालांकि उन्होंने आरोपी से कहा है कि वह शिकायतकर्ता से किसी भी तरह का संपर्क नहीं करे और न ही उन्हें शिकायत वापस लेने के लिए डराए-धमकाए।
अदालत ने उनसे कहा है कि वे जांच को किसी भी तरह प्रभावित करने की कोशिश नहीं करें, जरूरत पड़ने पर पुलिस थाने में उपस्थित हो जाएं और अपने साथ अपने समर्थकों को नहीं लेकर आएं। अदालत ने कहा है कि खान की जमानत के साथ जो शर्तें लगाई गई हैं उनके उल्लंघन की स्थिति में जांच अधिकारी अदालत से उनकी जमानत रद्द करवाने की मांग कर सकते हैं। जांच अधिकारी ने कहा था कि नेता को पूछताछ के लिए हिरासत में लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनसे संबंधित जांच पूरी हो चुकी है, इसी आधार पर अदालत ने जमानत का आदेश दिया था। खान को कल गिरफ्तार किया गया था और एक दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। दिल्ली पुलिस ने विभिन्न महिलाओं की विभिन्न शिकायतों के आधार पर खान को तीन महीने में दूसरी बार गिरफ्तार किया है।
भाषा