केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों के लिए एक और नया आदेश जारी किया है। इस आदेश में कहा गया है कि दिल्ली के सरकारी और गैरसरकारी अस्पतालों में बेड की स्थिति क्या है, इसकी जानकारी आम जनता को सीधा उपलब्ध हो। दिल्ली सरकार ने आदेश जारी किया है कि सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों को दिल्ली सरकार का निर्देश है कि वे अस्पताल के मेन गेट पर फ्लेक्स बोर्ड लटकाएं और बोर्ड में बेड की स्थिति सहित कई और जानकारी उपलब्ध कराएं। दिल्ली सरकार का यह आदेश अस्पतालों में बेड की कमी को लेकर की गई शिकायत के बाद आया है।
मंगलवार को दिए गए आधिकारिक आदेश के अनुसार, दिल्ली के सरकारी और निजी अस्पतालों को अब अपने मुख्य द्वार पर एक फ्लेक्स बोर्ड लगाकर उस पर बेड की उपलब्धता के बारे में जानकारी देनी होगी।दरअसल, यह आदेश तब दिया गया जब कोविड-19 के मरीजों या संदिग्धों के परिवारों ने आरोप लगाया कि अस्पतालों में बेड उपलब्ध होने के बावजूद अस्पताल के लोगों ने उन्हें वापस भेज दिया गया।
सरकारी आदेश में कहा गया है कि दिल्ली के सरकारी और गैरसरकारी अस्पतालों में बेड की स्थिति क्या है, इसकी जानकारी आम जनता को सीधा उपलब्ध होनी चाहिए। इसके लिए दिल्ली के सभी अस्पताल अपने एंट्री गेट पर 12x10 साइज का बोर्ड लटकाएं और उसमें बेडों की उपलब्धता को लेकर जानकारी दें।
आदेश के मुताबिक, बोर्ड पर जानकारी दी जाए, 'इस अस्पताल में कितने बेड खाली हैं। यह जानने के लिए ‘दिल्ली कोरोना एप’ और www.delhifightscorona.com पर जानकारी ले सकते हैं। साथ ही बोर्ड पर लिखें कि बेड खाली होने पर भी अस्पताल मना करे तो 1031 शिकायत करें।
एलजी ने पलटा था ये फैसला
बता दें कि दो दिन पहले ही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने मुख्यंमत्री अरविंद केजरीवाल के उस फैसले को एक दिन बाद ही पलट दिया, जिसमें कहा गया था कि दिल्ली के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली वालों का ही इलाज होगा.।