सुप्रीम कोर्ट को आज यह तय करना था कि विवादित ढांचा ढहाए जाने के मामले में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, कल्याण सिंह, विश्व हिंदू परिषद नेता विनय कटियार और अन्य पर आपराधिक साजिश रचने के आरोप में फिर से मुकदमा चलाया जाए या नहीं। कोर्ट ने न्यायमूर्ति रोहिंगटन की अनुपस्थिति के कारण कल यह मामला आज के लिए टाल दिया था। आज सुनवाई के दौरान पीठ ने सभी पक्षों को कहा कि वे लिखित हलफनामा न्यायालय के समक्ष पेश करें। इसके बाद छह अप्रैल को अदालत अगली सुनवाई करेगी।
इससे पहले इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 20 मई 2010 को इन नेताओं के खिलाफ बाबरी मस्जिद गिराने के लिए आपराधिक साजिश रचने के आरोप को खारिज कर दिया था। ऐसा करते हुए उच्च न्यायालय ने विशेष अदालत के निर्णय को कायम रखा था। बाद में इस आदेश के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने याचिका दायर की थी और इस फैसले को रद्द करने की मांग की थी। (एजेंसी)