बुरे बर्ताव पर पाबंदी को तीन श्रेणियों में रखा गया है। पहली में धमकी भरे इशारे और हाव भाव होंगे जिसमें दोषी पाए जाने पर यात्री पर तीन महीने तक पाबंदी रहेगी। दूसरे में फिजिकल एब्यूज को रखा गया है जिसमें धक्का देना, लात मारना, सैक्सुअल हैरसमेंट शामिल है और इसमें छह महीने तक की पाबंदी लग सकती है। तीसरे श्रेणी में अगर किसी का व्यवहार एेसा हो जिससे स्टाफ को जान का खतरा हो तो उसमें दो साल तक या इससे ज्यादा समय तक पाबंदी लगाई जा सकती है।
ड्राफ्ट के मुताबिक, बुरे बर्ताव का दोषी पाए जाने पर एयरलाइंस यात्रियों को तुरंत बैन कर सकती है लेकिन यात्री तुरंत नो फ्लाई लिस्ट में नहीं डाले जाएंगे। यात्रियों पर पाबंदी के नियम सभी घरेलू एयरलाइंस पर लागू किए जाएंगे। इंटरनेशनल कैरियर्स को यह नियम अपनाना उनकी मर्जी पर रहेगा।
फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस नो फ्लाई लिस्ट की हिमायती है। इसमें जेट एयरवेज, स्पाइस जेट, इंडिगो व गो एयर जैसी एयरलाइंस सदस्य हैं। पिछले दिनों शिवसेना सांसद गायकवाड़ पर प्रतिबंध का मामला खासा गरमाया था। संसद में मामला गूंजने के बाद गायकवाड़ से प्रतिबंध हटाया गया था। इस मामले के चलते ही नए नियम बनाए गए हैं। अभी ड्राफ्ट नियमों को सार्वजनिक किया गया है जिस पर राय लेकर ही अंतिम रूप दिया जाएगा।