गुड़गांव के रेयान इंटरनेशनल स्कूल की दूसरी कक्षा के सात वर्षीय छात्र प्रद्युम्न ठाकुर की हत्या के आरोपी नाबालिग छात्र की जमानत याचिका सेशन कोर्ट ने खारिज कर दी। एडिशनल सेशन जज जसबीर सिंह कुंडु ने उसे राहत देने से इनकार कर दिया। इस मामले की अगली सुनवाई अब 22 जनवरी को होगी।
Bail plea of accused was rejected today & court has said that in-camera proceedings in closed doors will be conducted from now on. Next date of hearing is 22nd January: Ashwini Kumar, lawyer of Pradyuman's father Varun Thakur #PradyumanMurderCase pic.twitter.com/tp5MzZ6qOy
— ANI (@ANI) January 8, 2018
कोर्ट के इस फैसले के बाद प्रद्युमन के पिता वरुण ठाकुर के वकील अश्विनी कुमार ने कहा कि आरोपी नाबालिग छात्र की जमानत अर्जी ठुकरा दी गई है। उन्होंने बताया कि कोर्ट ने ये भी कहा कि अब बंद कमरे में सारी सुनवाई कैमरे के सामने होगी।
बहस के दौरान बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि इस मामले में चूंकि चार्जशीट एक महीने में दाखिल नहीं की गई है इस कारण किशोर न्याय ऐक्ट के तहत आरोपी को जमानत दी जाए। उन्होंने यह भी कहा की जरूरी दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। इसका विरोध करते हुए सीबीआइ के वकील ने कहा कि सीआरपीसी के तहत चार्जशीट 90 दिनों में दाखिल की जानी चाहिए। इस केस में भी किशोर न्याय बोर्ड ने आरोपी को वयस्क करार दिया है।
किशोर न्याय बोर्ड ने 20 दिसंबर को अपने फैसले में कहा था कि 16 वर्षीय आरोपी के खिलाफ वयस्कों की तरह मुकदमा चलेगा। गौरतलब है कि दिसंबर 2017 में 16 वर्षीय आरोपी छात्र को जमानत नहीं देने के किशोर न्याय बोर्ड के फैसले को चुनौती देने वाली आरोपी की याचिका पर सुनवाई होनी थी, लेकिन नाबालिग आरोपी की जमानत याचिका का सीबीआई द्वारा विरोध करने पर सुनवाई 6 जनवरी तक स्थगित कर दी गई थी।
मालूम हो कि गुड़गांव स्थित रायन इंटरनेशनल स्कूल में आठ सितंबर को दूसरी कक्षा के छात्र प्रद्युम्न ठाकुर की हत्या कर दी गई थी। पहले हत्या का आरोप स्कूल की बस के कंडक्टर पर लगा था पर सीबीआइ की जांच के बाद 11वीं कक्षा के नाबालिग छात्र पर हत्या का आरोप लगा।